TOWN
OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE, JORHAT
Prabodh/Praveen/Pragya
Admission Support Facility
ONLINE ADMISSION
Mail the following data with payment reference as per Example to: ajayhindi.kumar@gmail.com or
SMS :
9435246229
Example
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Full Name (Male/Female)
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Mr
Noren Chandra Bora (Male)
Mr Dehiram Bora
O/O DGM, A T Road, Jorhat
Praveen
Paid
500 Ref No. ………………..
943524……..
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Name of Father/ Husband
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Full Office Address
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Course Name:Prabodh/Praveen/Pragya
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Fees including Exam fees Rs 500.00 pay online/ ATM/ Debit
Card in SBI, RRL Jorhat A/C No. 31522779162 (Chairman, TOLIC, Jorhat)
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Your Mobile Contact No.
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1.
You will be provided Form on your address or
facility to download. http://tolicjorhat.blogspot.com/
2. After fill up the form properly, you will get Confirmation SMS.
3. Any query
made through mail/SMS (if online admitted), support till result declaration.
प्राईवेट तौर पर प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा में
कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को यदा-कदा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता
है, खासकर बैंक/ स्वायत्त ेवी संस्थानों/ प्रतिष्ठानों के स्टाफ को
समयाभाव में ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए
नराकास, जोरहाट के माध्यम से “आनलाइन नामांकन” सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, चूँकि कार्य में अतिरिक्त
मेनपावर की आवश्यकता है इसलिए शुल्क भी रखा जा रहा है ।
1. आपके
फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने पर आपको Confirmation SMS भेजा जायेगा । प्रवेश पत्र आपके द्वारा
उल्लेखित पते पर भेजा जायेगा । परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति के लिए प्रवेश
पत्र पर अपने कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी से “Permitted to appear in Hindi Exam” लिखकर हस्ताक्षर
एवं सील लेना आवश्यक होगा ।
2. नामांकन
के उपरांत उपर्युक्त मेल एवं मोबाईल से अपना reference
देते
हुए query कर सकते हैं । परीक्षा परिणाम प्राप्त
होने तक आपको सहायता की जायेगी ।
3. आप यदि “आनलाइन नामांकन” के
अंतर्गत नहीं हैं तो सामान्यत: संबंधित कार्य हेतु entertain नहीं किए
जाएंगे । तथापि आप सुविधा लेना चाहते हैं तो किसी भी स्तर पर उपर्युक्त शुल्क
भुगतान करना होगा ।
प्रबोध/ प्रवीण/ प्राज्ञ परीक्षा के लिए पात्रता ELIGIBILITY FOR PRABODH/ PRAVEEN/PRAGYA EXAM
हिंदी भाषा प्रशिक्षण केंद्र सरकार
के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा केंद्रीय
सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों,
राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ऐसे हिंदीत्तर भाषी कर्मचारियों/अधिकारीयों के लिए
अनिवार्य है, जिनका हिंदी भाषा का ज्ञान निर्धारित स्तर से कम है । इस प्रशिक्षण
के अंतर्गत ती पाठ्यक्रम निर्धारित हैं – प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ
। प्रबोध प्रारंभिक पाठ्यक्रम है । इसका स्तर प्राइमरी कक्षा की हिंदी के स्तर
के समकक्ष है । प्राज्ञ अंतिम पाठ्यक्रम है । इसका स्तर हाईस्कूल की हिंदी के स्तर
के समकक्ष है । प्राज्ञ अंतिम पाठ्यक्रम है । इसका स्तर हाईस्कूल की हिंदी के
स्तर के समकक्ष है । प्रशिक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रेषित करते समय उनकी
पात्रता के लिए निम्नलिखित सामान्य नियमों को ध्यान में रखा जाए । पात्रता की
मुख्य शर्तें इस प्रकार है –
Hindi Language
training is obligatory for all such employees/officers of all the
Ministries/Departments, their attached and subordinate offices and also
Corporations, Companies, Public Sector Undertakings, nationalized Banks,
financial Institutions, Apex Banks and Autonomous Organizations etc. owned or
controlled by the Government of India, who do not possess working knowledge of
Hindi. There are three courses under this training. Viz. PRABODH, PRAVEEN,
PRAGYA. Prabodh is an elementary course and is equivalent to primary level as
regards to knowledge of Hindi is concerned. Praveen is an intermediary course,
equivalent to that of Hindi at the Middle level. Pragya is the final course
equivalent to that of Hindi at the High School level. While forwarding the
applications of the candidates, certain general principles may be kept in view
regarding their eligibility. Main features of eligibility are as under :-
प्रबोध PRABODH - ऐसे
कर्मचारी/अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है और जिनकी
मातृभाषा कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मिजो, मणिपुरी या अंग्रेजी है, प्रबोध
पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र हैं ।
The Employees/Officers whose knowledge of Hindi is below Primary level and
whose Mother tongue is Kannada, Tamil,
Malayalam, Telugu , Mizo, Manipuri or English are eligible for Admission to Prabodh Course.
प्रवीण PRAVEEN - इसमें प्रबोध
परीक्षा पास प्रशिक्षार्थी अथवा ऐसे सभी कर्मचारी/अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान
आठवीं स्तर तक का नहीं है और जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया,
उडि़या, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाली है ।
The Employees/Officers who have
passed Prabodh Examination or whose knowledge of Hindi is below middle level
and mother tongue is Marathi, Gujrati, Bangla, Assamese, Oriya, Nepali,
Konkani,, Bodo or Senthali are eligible for Admission to Praveen Course.
प्राज्ञ PRAGYA - इसमें प्रवीण पास
प्रशिक्षार्थी अथवा ऐसे सभी कर्मचारी/अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान हाईस्कूल स्तर
से कम है और जिनकी मातृभाषा अर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी या डोगरी है,
प्राज्ञ पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र हैं ।
The Employees/Officers who have
passed Praveen Course or whose knowledge of Hindi is below high School level
and Mother tongue is Urdu, Sindhi, Punjabi, Pushto, Kashmiri or Dogri may
seek Admission to PRAGYA COURSE.
आयु सीमा AGE LIMIT
इन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा
निर्धारित नहीं है ।
There is no age limit for
admission to these courses.
टिप्पणी NOTE –
- जिन अधिकारीयों/कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियॉं लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉटर्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि ) के लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण पर्याप्त है ।
The Employees
who are not required to do any Ministerial work or not required to write notes
on files or deal with correspondence, (e.g. Staff Car Drivers, Engine Drivers,
Record Sorters, Electricians, Fitters, Gestetner Operators, Postmen, Telephone
Operators etc.) are required to undergo training in Prabodh Course.
- जिन अधिकारीयों/कर्मचारियों को सामान्यत: स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र-व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, वर्कशाप तथा प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षक आदि ) उनके लिए केवल प्रवीण तक का प्रशिक्षण पर्याप्त है ।
Employees/Officers
who are generally not required to do any ministerial work themselves but have
to be conversant with Hindi in order to be able to do correspondence and
prepare reports etc. in Hindi (e.g. Doctors, Scientists, Supervisory Staff in
Workshops and Laboratories etc.) are required to take training up to PRAVEEN
Course.
- जिन अधिकारीयों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवर्य है ।
The Central
Government Employees/Officers who have
to do ministerial work, record notes or deal with correspondence are required
to undergo training upto PRAGYA
Course.
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी 2010 के का.ज्ञा.सं.14034/30/2009-रा.भा. (प्रशि.) के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि वर्ग घ से वर्ग ग में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग ग श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी भाषा और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाए । प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कार्मिक अग्रिम वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे ।
As per OM No.14034/30/2009-OL(Trg) of Deptt. of Official
Language it is decided that the
personnel who are converted in Group C from Group D and posses the
requisite educational qualification may be given training in Hindi language,
Hindi Typewriting and Hindi Stenography. After completion of training and
qualifying the prescribed exams they may also awarded all kind of cash
incentives like cash award advance, increment etc.
Good information Blog Keep Up It 🙂 thanks for sharing
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